रत्नागिरी : महाराष्ट्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 19 सितंबर 2007 को प्रसार माध्यमों से संबंधित व्यक्तियों को अधिस्वीकृति पत्रिका प्रदान करने हेतु नियमावली जारी की गई है। यह अधिस्वीकृति “महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र एवं प्रसार माध्यम अधिस्वीकृति नियम 2007 (वितरण एवं नियंत्रण)” के नाम से जानी जाती है।
पत्रकारों को अधिस्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र एवं प्रसार माध्यम अधिस्वीकृति समिति का गठन किया गया है। राज्य भर से आने वाले आवेदनों पर विचार करने हेतु 9 विभागीय समितियाँ भी कार्यरत हैं।
अधिस्वीकृति के लिए पात्र कौन?
दैनिक, साप्ताहिक, अर्धसाप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्रों के मालिक-संपादक
श्रमिक पत्रकार एवं छायाचित्रकार
अनुबंध आधारित नियुक्त पत्रकार
स्वतंत्र पत्रकार व छायाचित्रकार
वरिष्ठ पत्रकार
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरामैन व प्रतिनिधि
आवश्यक दस्तावेज:
निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र
आर.एन.आई. प्रमाणपत्र एवं घोषणा पत्र
निर्धारित प्रारूप में प्रसार प्रमाणपत्र
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र (पत्रकार: 12वीं, छायाचित्रकार: 10वीं)
न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव प्रमाणपत्र (आवश्यकतानुसार)
एक वर्ष के अंकों की प्रतियाँ
नियुक्तिपत्र या अनुबंध
आर.एन.आई. को भेजा गया वार्षिक विवरण
पिछले 6 माह में प्रकाशित समाचारों की कतरनें या संपादक की पुष्टि
वेतन पर्ची, स्वयंघोषणा पत्र, 2 पासपोर्ट फोटो
स्वतंत्र पत्रकारों के लिए संपादक की सिफारिश, न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव
वरिष्ठ पत्रकार की परिभाषा:
निवृत्त पत्रकार: 30 वर्ष अनुभव व 60 वर्ष आयु पूर्ण
कार्यरत पत्रकार: 20 वर्ष अनुभव व 50 वर्ष आयु पूर्ण
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों हेतु अतिरिक्त दस्तावेज:
अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग प्रमाणपत्र
6 समाचारों की पेन ड्राइव
3 वर्ष का अनुभव प्रमाणपत्र
नियुक्तिपत्र या अनुबंध, वेतन पर्ची
प्रकाशन हेतु मापदंड:
दैनिक: 20×30 आकार, न्यूनतम 4 पृष्ठ, प्रति वर्ष 300 अंक, 3,000 से अधिक प्रसार
साप्ताहिक: 10×15 आकार, 4 पृष्ठ, प्रति वर्ष 40 अंक, 1,000 से अधिक प्रसार
खप प्रमाण हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र या एबीसी प्रमाणपत्र अनिवार्य
आर.एन.आई. को भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति अनिवार्य
दैनिक को 6 माह व साप्ताहिक को 1 वर्ष पुराना प्रकाशन होना आवश्यक
कोटा उपलब्धता की पुष्टि के बाद ही आवेदन स्वीकार होंगे
अधिस्वीकृति प्राप्त पत्रकारों को मिलने वाली सुविधाएं:
एस.टी. बस यात्रा हेतु नि:शुल्क पास
शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधि से चिकित्सा/आपात सहायता
महात्मा फुले जनआरोग्य योजना के अंतर्गत उपचार सुविधा
सरकारी विश्रामगृह में प्राथमिकता
म्हाडा/सिडको द्वारा जारी घरों की लॉटरी में आरक्षण
इच्छुक और पात्र पत्रकारों से अपील है कि अधिक जानकारी हेतु जिला सूचना कार्यालय, रत्नागिरी से संपर्क करें।
— प्रशांत कुसुम आनंदराव सातपुते, जिला सूचना अधिकारी, रत्नागिरी




