बागला चौक स्थित गोदाम पर कार्रवाई
चंद्रपुर : मंगलवार 13 जून को चंद्रपुर नगर निगम उपद्रव जांच दल ने बागला चौक स्थित एक गोदाम से 3150 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त कर 3150 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त किया. नगर निगम के उपद्रव जांच दल को सूचना मिली कि बागला चौक स्थित कोठारी के एक गोदाम में भारी मात्रा में प्लास्टिक जमा है. सूचना के आधार पर निरीक्षण करने पर उक्त माल एक गोदाम में अनलोड किया गया उक्त माल को प्रतिबंधित प्लास्टिक का स्टॉक करने के आरोप में जब्त कर लिया गया तथा गोदाम मालिक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
राज्य में 1 जुलाई, 2022 से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और महाराष्ट्र प्लास्टिक और थर्मोकोल अधिसूचना 2018 के अनुसार 10,000 रुपये का जुर्माना, जबकि तीसरी बार अपराध करने पर 25 हजार रुपए जुर्माना और 3 महीने की कैद की सजा का प्रावधान है.
नगर पालिका सीमा के भीतर प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और नगर पालिका के माध्यम से नागरिकों को प्लास्टिक थैलियों के विकल्प के रूप में वैकल्पिक थैलियां उपलब्ध कराई गई हैं. अब तक 723 दुकानदारों ने वैकल्पिक थैले का उपयोग करना शुरू कर दिया है और नगर पालिका द्वारा 40557 कपड़े के थैले वितरित किए गए हैं.




