5 हजार रुपये का जुर्माना
चंद्रपुर : चंद्रपुर नगर निगम की उपद्रव जांच टीम ने बागला चौक स्थित एक की दुकान से 5 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है. चंद्रपुर नगर निगम उपद्रव जांच दल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उक्त कार्रवाई की गई है और व्यवसायी को कड़ी चेतावनी दी गई है. नगर निगम प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि उक्त अपराध की पुनरावृत्ति होने पर भारी मात्रा में दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.
नगरपालिका सीमा के भीतर प्लास्टिक थैलियों के उपयोग को रोकने के लिये लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसके लिये 5000 का इनाम भी घोषित किया गया है. प्लास्टिक की थैलियों के भंडार की गुप्त सूचना देने वालों की सूचना आ रही है.
राज्य में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और महाराष्ट्र प्लास्टिक और थर्मोकोल अधिसूचना 2018 के अनुसार 10,000 रुपये का जुर्माना, जबकि तीसरी बार अपराध करने पर 25 हजार रुपए जुर्माना और 3 महीने की कैद की सजा का प्रावधान है.




