चंद्रपुर : चंद्रपुर नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति लिए अनाधिकृत बैनर होर्डिंग और स्टिकर लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और संबंधित लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित अनुमति लेने के बाद ही बैनर या होर्डिंग लगाएं.
डिजिटल पोस्टर, विज्ञापन होर्डिंग, बैनर को नगर निगम सीमा के भीतर नगर निगम से उचित अनुमति प्राप्त करने और इस संबंध में लगाए गए कर का भुगतान करने के बाद लगाया जाना आवश्यक है. लेकिन अक्सर बिना टैक्स चुकाए और बिना अनुमति लिए बैनर आदि लगा दिए जाते हैं.
ऐसे अनाधिकृत बैनर और होर्डिंग्स से न सिर्फ शहर की बदनामी होती है, बल्कि नगर निगम को आर्थिक नुकसान भी होता है.