बिष्णुपुर : जिला मजिस्ट्रेट/डीसी बिष्णुपुर के कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले में कर्फ्यू में दी जा रही छूट को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। यह आदेश 7 जून 2025 की रात 11:00 बजे से प्रभावी होगा। अब जिले में अगले आदेश तक पूर्ण कर्फ्यू लागू रहेगा।
यह निर्णय जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इससे पहले 3 मई 2025 से नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगाई गई थी, लेकिन आवश्यक सेवाओं के लिए कुछ छूट दी गई थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है।
हालांकि, स्वास्थ्य विभाग, पीएचईडी, एमएसपीडीसीएल, शिक्षा विभाग, नगर परिषद, मीडिया कर्मी, एटीएम कैश भरने वाली टीम, चाइल्ड हेल्पलाइन, वीमेन हेल्पलाइन, एल्डरलाइन, और टेलीकॉम सेवा प्रदाता जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों को इस आदेश से छूट दी गई है।
यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट पूजा एलांगबम (आईएएस) द्वारा 7 जून 2025 को जारी किया गया है और संबंधित विभागों को इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।




