नई दिल्ली — भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों विभाग) ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। इसके तहत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा टी.रबी शंकर को सोलहवें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 की धारा (1) और वित्त आयोग (विविध उपबंध) अधिनियम, 1951 की धारा 33 के अंतर्गत की गई है।
अधिसूचना के अनुसार, टी.रबी शंकर अपनी पदभार ग्रहण की तिथि से लेकर सोलहवें वित्त आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तिथि या 31 अक्टूबर 2025 — इनमें से जो भी पहले हो — तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे।
यह आदेश पूर्व में जारी अधिसूचनाओं क्रमांक S.O. 5533(E) दिनांक 31 दिसंबर 2023 और S.O. 369(E) दिनांक 30 जनवरी 2024 के क्रम में जारी किया गया है, जो सोलहवें वित्त आयोग के गठन से संबंधित हैं।
इस आदेश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है और इसे 7 जून 2025 को नई दिल्ली से जारी किया गया।





