चंद्रपुर : चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन (सीटीपीएस) में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के वायुवेग पथक ने अचानक निरीक्षण कर प्रोजेक्ट के पिछले हिस्से में स्थित शेड क्षेत्र में सख्त जांच की. इस कार्रवाई के दौरान 13 टिप्पर वाहनों पर नियमों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की गई.
कार्रवाई के तहत छह वाहनों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जब्त किया गया, जबकि बाकी वाहनों को चालान जारी किया गया. केंद्रीय मोटर वाहन नियम 138 के अनुसार, असमान या खुले माल को सुरक्षित तरीके से तिरपाल (ताड़पत्री) से ढंककर या बंद कंटेनर में ले जाना आवश्यक होता है. लेकिन इन टिप्पर वाहनों में लदी राख को केवल ग्रीननेट से ढंका गया था, जो नियमों के अनुसार पर्याप्त नहीं है. इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम के तहत इन वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की गई.
सीटीपीएस अधिकारियों को दिए गए निर्देश
कार्रवाई के बाद, आरटीओ अधिकारियों ने सीटीपीएस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और बिना उचित आवरण के राख की ढुलाई से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर राख के परिवहन से बचा जाए और परियोजना परिसर में ही इसका सही तरीके से निपटान किया जाए.
आरटीओ विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन (सीटीपीएस) से निकलने वाली राख की सुरक्षित और नियमों के अनुसार निकासी सुनिश्चित करने के लिए सीटीपीएस प्रवेश द्वार पर विशेष निगरानी दल नियुक्त किया जाएगा.
इन अधिकारियों ने की कार्रवाई
यह कार्रवाई क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी किरण मोरे के मार्गदर्शन में मोटर वाहन निरीक्षक दीपक काले, विलास ठेंगणे, अनुराग सालंकर, निखिल गायकवाड़ और सूरज मून के नेतृत्व में की गई.