चंद्रपुर : जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर विनय गौड़ा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 (1) (3) के तहत 1 से 15 जून 2023 तक जमावबंदी लगाया गया है.
इस आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना सभा, मार्च, समारोह और जुलूस नहीं निकाले जा सकते हैं. पांच या अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, गलियों में एकत्र नहीं होंगे या कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे. हथियार, तलवारें, भाले, बंदूकें, रिवाल्वर, छुरे, कांटे या लाठी या कोई अन्य वस्तु जो शारीरिक चोट पहुँचाने में सक्षम हो, कोई भी तरल पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, किसी भी स्थान पर या आधिकारिक कर्तव्य निभाने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिले के अधिकार क्षेत्र के भीतर पदार्थ या विस्फोटक नहीं ले जाया जाएगा. पत्थरों या अन्य उपकरणों को रखना, जमा करना या बनाना, आंकड़े प्रदर्शित करना, व्यक्तियों की छवियां, सार्वजनिक रूप से घोषणा करना, गाना, संगीत वाद्ययंत्र बजाना, साथ ही ऐसे भाषण देना जो शालीनता और नैतिकता को खतरे में डालते हैं या राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा करते हैं या भावुक भाषण देते हैं, इशारे करना, चित्र बनाना, संकेत, प्लेकार्ड या कोई अन्य जीन या वस्तु बनाना, उनका प्रदर्शन करना, जनता को उसका प्रचार करना आदि प्रतिबंधित है.
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय गौड़ा ने कहा कि उक्त आदेश चंद्रपुर जिले के संपूर्ण क्षेत्राधिकार में लागू होगा. जारी आदेश में कहा गया है.




