नगर पालिका की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अपील
चंद्रपुर : महाराष्ट्र मुनसिपल एक्ट की धारा 14-22 (क) उप-धारा 386 के अनुसार यदि शहर का कोई भी व्यक्ति किसी जानवर को अपने आवास में रखना चाहता है तो उस जानवर का नगर निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य है. चंद्रपुर नगर पालिका क्षेत्र में पंजीयन हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करायी गयी है एवं लिंक के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज भरकर पंजीयन किया जा सकता है.
केंद्र सरकार ने 2030 तक देश को रेबीज मुक्त करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए हर शहर में पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. किसी भी अनुमत पशु को रखने के लिए यह लाइसेंस अनिवार्य है. लाइसेंस के लिए आवश्यकताओं की पुष्टि करने के बाद, लाइसेंस देते समय नगर निगम द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. पंजीयन के समय संबंधित पशु के टीकाकरण का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा.
पालतू जानवरों के लाइसेंस के पीछे मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि पालतू जानवरों का नियमित टीकाकरण हो रहा है या नहीं पालतू जानवर के बारे में कोई शिकायत है तो पालतू लाइसेंस नहीं मिलने पर नगर निगम कार्रवाई कर सकता है इसलिए चंद्रपुर नगर निगम से अपील कर रहा है पशु प्रेमी जिनके पास पालतू लाइसेंस नहीं है वे तत्काल ऑनलाइन पंजीकरण कराएं.
आवेदन कैसे करें?
यदि पालतू लाइसेंस की आवश्यकता है, तो पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है. रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक https://animal.cmcchandrapur.com/ पर जाएं या चंद्रपुर नगर निगम की वेबसाइट cmcchandrapur.com पर पेट परमिशन नाम के टैब पर क्लिक कर सूचना आवेदन भरें.
आवेदन पत्र जमा करते समय, आवेदक को निवासी प्रमाण, पालतू जानवर की पासपोर्ट आकार की तस्वीर, रेबीज और अन्य टीकाकरण प्रमाण पत्र, पालतू जानवर की श्रेणी, प्रजाति, जानवर का नाम, पहचान चिह्न, उसका रंग, फोटोग्राफ, नाम और भरना होगा. पशु चिकित्सक का रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य जरूरी जानकारियां हैं दस्तावेज़ फ़ाइल आकार में 3 एमबी से कम होनी चाहिए. 50 रुपये का आवेदन शुल्क स्वीकार किया जाता है. हालांकि इसके बाद भी हर साल नवीनीकरण कराना अनिवार्य है.




