घुग्घुस (चंद्रपुर) : नगर परिषद सीमा के अंतर्गत आने वाले मोबाइल टावरों को वर्ष 2007 से बकाया संपत्ति कर का भुगतान न करने पर नगर परिषद द्वारा गुरुवार 11/01/2024 को कुल तीन मोबाइल टावरों को सील कर दिया गया और जब्ती की कार्यवाही की गई. नगर पालिका परिषद अधिनियम 1965 की धारा 152 के तहत कार्रवाई की गई.
मोबाइल टावर कंपनी द्वारा बकाया कर भुगतान के संबंध में नगर परिषद के माध्यम से बार-बार नोटिस देने के बावजूद संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर घुग्घुस नगर परिषद के मुख्याधिकारी डॉ. जीतेंद्र गादेवार, कार्यालय अधीक्षक नीलेश तुराणकर, कर निरीक्षक अर्चना दिंगलवार, जलप्रदाय अभियंता सोनाली नागरगोजे, लिपिक शंकर पचारे, मोहसीन कुरेशी, रवींद्र गोहोकार व अन्य कर्मचारियों के माध्यम से यह कार्रवाई की गई.




