चंद्रपुर : जिले के घुग्घुस MIDC क्षेत्र में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों ने पास की कंपनी लॉयड्स मेटल घुग्घुस से जमीन मांगी थी. इस संबंध में 30 जनवरी 2025 को चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशोर जोर्गेवार चौक परिसर में पहुंचे थे. विधायक के आने से पहले ही शिवाजी महाराज के समर्थक और स्थानीय नागरिक वहां एकत्र हो गए थे.
विधायक किशोर जोर्गेवार ने स्मारक के लिए अनुदान देने का आश्वासन दिया था. इस दौरान कंपनी के संबंधित विभाग के कर्मचारी, पुलिस और अन्य लोग भी मौजूद थे. लेकिन उसी शाम घुग्घुस पुलिस स्टेशन के थानेदार ने शिवाजी महाराज के समर्थकों में से एक इंजीनियर चेतन देवराव बोबडे को “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा” के तहत नोटिस जारी कर दिया.
नोटिस का विवाद और सोशल मीडिया पर चर्चा?
नोटिस के मुताबिक, जिस जमीन पर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने की मांग की जा रही थी, वह लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड के स्वामित्व में आती है. कंपनी प्रशासन ने पहले ही वहां एक मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन कर दिया था और काम शुरू हो चुका था. पुलिस प्रशासन का कहना है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस निर्माण कार्य में बाधा डालता है या वहां झंडे लगाने जैसी गतिविधियां करता है, तो महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 (1) (3) के तहत कार्रवाई की जाएगी.
यह नोटिस अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या पुलिस प्रशासन नागरिकों के हित में काम करेगा या कंपनी प्रबंधन के पक्ष में खड़ा रहेगा?
इस मामले ने घुग्घुस में नया विवाद खड़ा कर दिया है. अब देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन इस मुद्दे को कैसे संभालता है और नागरिकों की मांग पर क्या निर्णय लिया जाता है.




