चंद्रपुर: नगर परिषद/नगरपालिका/नगरपंचायत सार्वत्रिक चुनाव–2025 की घोषणा के बाद 4 नवंबर 2025 से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार चंद्रपुर जिले की बल्लारपुर, राजुरा, गडचांदुर, भद्रावती, वरोरा, चिमूर, ब्रह्मपुरी, नागभिड, मूल और घुग्घुस नगर परिषद/नगरपालिकाओं तथा भिसी नगरपंचायत की मतगणना 21 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे से संपन्न होगी।
मतगणना के दिन यदि साप्ताहिक बाजार आयोजित होते हैं तो बड़ी संख्या में भीड़ जमा होने की संभावना रहती है, जिससे आदर्श आचार संहिता के पालन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इसके तहत 21 दिसंबर 2025 (रविवार) को मतगणना के दिन घुग्घुस, बल्लारपुर और वरोरा नगरपालिकाओं में लगने वाले साप्ताहिक बाजार बंद रखने की मंजूरी दी गई है। जिलाधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी विनय गौड़ा जी. सी. ने मार्केट एंड फेयर एक्ट, 1862 की धारा 5(अ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त तीनों स्थानों पर साप्ताहिक बाजार बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश 19 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने नागरिकों, व्यापारियों एवं संबंधित सभी पक्षों से आदेश का कड़ाई से पालन करने की अपील की है, ताकि मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके और कानून-व्यवस्था बनी रहे।




