मुंबई : महाराष्ट्र शासन के नगर विकास विभाग ने राज्य की सभी जिला अधिकारियों, महानगरपालिका आयुक्तों तथा नगर परिषद/नगर पंचायतों के मुख्य अधिकारियों को चुनाव से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश 10 जून 2025 को जारी निर्वाचन आयोग के आदेश के संदर्भ में दिए गए हैं।
निर्देशों के अनुसार, प्रस्तावित आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए चुनाव क्षेत्र में ‘प्रचार स्वच्छता सप्ताह’ के दौरान कोई नया कार्य शुरू नहीं किया जाएगा और न ही पूर्व स्वीकृत कार्यों की शुरुआत की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्यक्रमों पर कार्य न हो, इसकी पुष्टि करने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही, नगर स्तर पर स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की निवडणुक (चुनाव) की तिथि न्यायालय के आदेशों के अनुसार बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार की छुट्टी या विशेष स्वीकृति इस कालावधि में मान्य नहीं होगी।
नगर विकास विभाग की उप सचिव प्रियांका चुलकर्णी-छापवाले ने यह आदेश जारी किया है।