जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की नागरिकों से अपील
चंद्रपुर : आगामी समय में शिवजयंती, महाशिवरात्रि, होली और रमजान ईद सहित 11 प्रमुख त्यौहार आने वाले हैं. ये सभी त्यौहार चंद्रपुर जिले में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं. चंद्रपुर जिले की शांति और सौहार्द्र की परंपरा को बनाए रखने के लिए तथा सभी धर्मों के त्योहार शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्वक मनाने के लिए प्रशासन द्वारा जारी नियमों का पालन करना आवश्यक है. यह अपील अतिरिक्त जिला अधिकारी सुभाष चौधरी ने की.
पुलिस विभाग द्वारा आयोजित जिला शांति समिति की बैठक में वे बोल रहे थे. इस दौरान मंच पर विधायक सुधाकर अडबाले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, सहायक पुलिस अधीक्षक अनिकेत हेरडे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुधाकर यादव, मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल, जिला क्रीड़ा अधिकारी अविनाश पुंड सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, पुलिस पाटिल और शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे.
प्रशासन की सख्त हिदायत
सभी नागरिकों को त्योहारों और उत्सवों के दौरान प्रशासन की ओर से दी गई निर्देशों का गंभीरता से पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि कोई भी अफवाहों पर विश्वास न करें. इसके अलावा, शहर और तालुका स्तर पर राजस्व, नगर पालिका और पुलिस विभाग के अधिकारी मिरवणुका (शोभायात्रा), रैली और पदयात्रा के मार्गों का निरीक्षण करेंगे.
यातायात बाधित न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए.
फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और अन्य वाहनों के आवागमन में कोई बाधा न हो, इसकी निगरानी की जाए.
लेज़र लाइट के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है.
डीजे की आवाज़ को निर्धारित सीमा में रखना अनिवार्य होगा.
राष्ट्रगान और राज्यगान बजाने का एक निश्चित प्रोटोकॉल होता है, जिसे डीजे पर बजाने की अनुमति नहीं होगी.
हर मंडल को “फायर ऑडिट” कराना अनिवार्य होगा.
सामाजिक ज़िम्मेदारी निभाएं – अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु ने कहा कि त्योहार मनाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है और सभी धर्मों के लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं तो समाज में सौहार्द बना रहता है. इसलिए हर नागरिक को त्योहार मनाते समय अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए.
मिरवणुका निकालने से पहले प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
जिले में रैली, मिरवणुका और बैनर लगाने की अनुमति की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, जिसका सभी को लाभ उठाना चाहिए.
बैनर लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें – मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल
मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल ने कहा कि बिना अनुमति के शहर में बैनर लगाना अवैध है. इस संबंध में 24 घंटे ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है. उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अवैध बैनर लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, और हाल ही में कई मामलों में अपराध दर्ज किए गए हैं.
नागरिकों के सुझाव
बैठक के दौरान शांति समिति के सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनमें शामिल हैं:
परीक्षा का समय होने के कारण डीजे की आवाज़ पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए.
साइबर सेल के माध्यम से अफवाहों पर नियंत्रण रखा जाए.
सड़क के गड्ढों की मरम्मत तुरंत करवाई जाए.
शांति समिति की बैठक हर चार महीने में एक बार आयोजित की जाए.
सभी सीसीटीवी कैमरों को तुरंत चालू किया जाए.
आवारा पशुओं की समस्या का समाधान किया जाए.
प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि त्योहारों को मनाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और शांति बनाए रखें.




