महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की गिनती आज शनिवार, दि.23 नवंबर को होगी. इस मतगणना के लिए जिला प्रशासन समेत संबंधित विधानसभा क्षेत्रों की पूरी व्यवस्था तैयार कर ली गई है और कर्मचारियों को इस संबंध में प्रशिक्षित भी कर दिया गया है.
महाराष्ट्र विधानसभा आम चुनाव के लिए दि.20 नवंबर 2024 को मतदान हुआ था. वोटों की गिनती आज 23 नवंबर 2024 को होगी. इसके लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी कर ली गयी है. इसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 28 राउंड वोटों की गिनती होगी.
मतगणना यहां होगी :
राजुरा विधानसभा क्षेत्र की गिनती प्रशासनिक भवन, तहसील कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, कृषि उपज बाजार समिति और अन्य स्थानों में होगी.
कर्मचारियों का प्रशिक्षण :
मतगणना को लेकर तहसील कार्यालय में पुनरीक्षण प्रशिक्षण आयोजित किया गया. इस अवसर पर चुनाव रिटर्निंग अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी, सहायक चुनाव अधिकारी व तहसीलदार, सीमा गजभिये व अधिकारी कर्मचारी, नायब तहसीलदार उपस्थित थे. इस अवसर पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से उपस्थित लोगों को प्रशिक्षण दिया.
मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंध लागू :
आदर्श आचार संहिता का समुचित रूप से पालन करने हेतु एवं आचार संहिता प्रभावी रहने तक की अवधि के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है एवं 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंध लगाया गया है. उक्त आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर ने जारी किया है.
6 बजे से मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने तक मतगणना केन्द्र परिसर में निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं :
1. जिस स्थान पर मतगणना प्रक्रिया हो रही है उसके 100 मीटर के दायरे में सभी प्रकार का यातायात प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही मतगणना केंद्र के बाहर 100 मीटर के अंदर की सभी दुकानें/प्रतिष्ठान/व्यावसायिक केंद्र बंद रहेंगे.
2. मतगणना केन्द्र परिसर में मतगणना कार्य हेतु नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु पार्किंग स्थल की व्यवस्था की गयी है एवं केवल मतगणना हेतु नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वाहन, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग के वाहन ही पार्किंग स्थल की व्यवस्था की गयी है. विभाग, अग्निशमन विभाग और सुरक्षा प्रणाली तक होगी. अन्य सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
3. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिकृत पहचान पत्र के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मतगणना क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. मतगणना के दिन मतगणना केंद्र के बाहर 100 मीटर के पारिदी में 2 या अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा. उम्मीदवार और पत्रकार निर्धारित बैठक स्थल पर आवश्यकतानुसार बातचीत करने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक मतगणना कक्ष के अंदर मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना/उपयोग करना प्रतिबंधित होगा. कलेक्टर के आदेश के मुताबिक 23 नवंबर 2024 को सुबह 6 बजे से मतगणना की पूरी प्रक्रिया पूरी होने तक ड्रोन या ड्रोन जैसी वस्तुओं को उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा.




