पुलिस, ठेकेदार, आरटीओ और विभिन्न पार्टियों के नेताओं की लापरवाही बन सकती है जानलेवा दुर्घटना…
चंद्रपुर : घुग्घुस शहर में 2022 से रेलवे पुल का काम चल रहा है. चंद्रपुर – वणी – तडाली मार्ग पर बनाएं गए बड़े बड़े पिलर्स जिससे रास्ता हुआ छोटा. एक ओर पेट्रोल पंप अवैध अतिक्रमण तो दूसरी ओर अवैध गराज मेंटेनेंस का पार्किंग आवागमन का रोड़ा बन गया है. इसके सात ही क्षेत्र में भारी भरकम वाहनों का आवागमन से घंटो ट्रैफिक जाम लगा रहता है. जिससे आम नागरिकों के आवाहन में जीना मुश्किल कर दिया है. प्रतिबंधित क्षेत्र में 24 घंटे अवैध परिवहन का खुला समर्थन पुलिस, ठेकेदार, आरटीओ और विभिन्न पार्टियों के नेताओं का दिखाई दे रहा है. और इसे कोई नकार नहीं सकता है. ऐसे में संबंधित लोगों पर मामला दर्ज अनिवार्य समझा जा रहा है.
सूत्रों के अनुसार शहर से गुजरने वाले भारी वाहनों के कारण यातायात की समस्या हो रही है. यातायात समस्या पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन नागरिकों से घुग्घुस शहर में भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील करने की जरूरत है. परंतु वह जरूरत कागजों तक ही सीमित है. क्षेत्र में चर्चा के अनुसार यदि क्षेत्र में कोई घटना होती है तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर आम नागरिकों की तरह ही कार्रवाई की जानी चाहिए?
फ्लाईओवर के संदर्भ में :
घुग्घुस शहर में रेलवे पुल का काम चल रहा है और शहर से गुजरने वाले भारी वाहनों के कारण यातायात की समस्या है. जिससे कभी भी क्षेत्र में चोटी बड़ी घटनाएं हो रही है. सुरक्षा नियम कागगाजो तक ही सीमित है. जमीनी हकीकत कुछ ओर है. शहर में सेफ्टी के नाम पर रोड ठीक नहीं है. साइड रोड घातक गड्डों में तब्दील हुई है. रोड डस्ट पर क्षेत्र में नियंत्रण ऑफिस तक सीमित है. भारी वाहन पर नियंत्रण नहीं है. बनाई गई कच्ची मिट्टी की सड़क में पर्याप्त चौड़ाई नहीं है. एवं उसी रोड से वाहनों का आवागमन और उसी रोड पर पुल के निर्माण पर कार्यरत हेवी मशीनरी का कार्य चलता रहता है. जो को खुले आम सेफ्टी नियमों का उल्लंघन है. उस मार्ग पर रात के समय पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है. एवं पानी का छिड़काव नियमित नहीं है. जिस की वजहसे डस्ट उड़ती रहती है. जिसे वाहन चालकों एवं नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जिसके चलते दुर्घटना आम सी हो गई है. एक ज्ञापन डिजिटल इंडिया के तहत ईमेल से विजिलेंस अधिकारी, इस की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य., कलेक्टर, चंद्रपुर कार्यालय., परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, महाराष्ट्र., मुख्याधिकारी, नगर परिषद कार्यालय, घुग्घुस को भी दिया गया. परंतु इस ओर घोर अनदेखी तस्वीरें नज़र आ रही है.
नियम लागू :
बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33(1)(ब) के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर यातायात को विनियमित करने के वैधानिक अधिकार के तहत, घुग्घुस शहर से गुजरने वाले भारी वाहनों के यातायात से यातायात संबंधी समस्याएं पैदा नहीं होंगी, बाधा उत्पन्न नहीं होगी. यातायात, जनता को परेशान या असुविधा पहुँचाना और जीवन की हानि या वित्तीय हानि जैसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए और कानून और व्यवस्था की समस्या के निर्माण को रोकने के लिए भी उपाय किए हैं. लेकिन ट्रैफिक पुलिस, RTO, MRIDC व अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों की आशिर्वाद से प्रतिबंधित क्षेत्र में 24 घंटे भारी परिवहन खुले आम चल रहा है. अधिकारी क्षेत्र के तमाम नेताओं के आशीर्वाद से और लोकल ट्रांसपोर्टिंग के नाम से मोटी रकम वसूल कर रहे है ऐसी भी चर्चा क्षेत्र में है.