प्रणयकुमार बंडी
घुग्घूस/चंद्रपुर: बारिश का मौसम शुरू होने के मद्देनज़र नगर परिषद घुग्घूस ने शहर के सभी भवन एवं मकान मालिकों के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना जारी की है। महाराष्ट्र नगरपालिका, नगर पंचायत एवं औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 की धारा 195(1) के तहत जारी इस सूचना में जर्जर और खतरनाक स्थिति में मौजूद भवनों की तत्काल मरम्मत या आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर परिषद द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि यदि किसी मकान, भवन या उसके किसी हिस्से की स्थिति जर्जर हो गई है अथवा वह गिरने की आशंका में है, तो संबंधित मालिक तत्काल नगर परिषद की अनुमति लेकर उस हिस्से को हटाएं अथवा आवश्यक मरम्मत कराएं। यदि भवन का पुनर्निर्माण करना आवश्यक हो, तो निर्धारित प्रस्ताव नगर परिषद में प्रस्तुत कर आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद ही निर्माण कार्य किया जाए।
नगर परिषद ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने परिवार के साथ-साथ आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दें। विशेष रूप से सड़क किनारे स्थित जर्जर भवनों से राहगीरों के जीवन को किसी प्रकार का खतरा न हो, इसका ध्यान रखना भवन मालिकों की जिम्मेदारी है।
मुख्याधिकारी निलेश रंजणकर द्वारा हस्ताक्षरित इस सूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि संबंधित नागरिक समय रहते आवश्यक कार्रवाई नहीं करते हैं और किसी प्रकार की जनहानि, दुर्घटना या आर्थिक नुकसान होता है, तो उसके लिए नगर परिषद जिम्मेदार नहीं होगी।
नगर परिषद ने सभी संपत्ति धारकों से अपील की है कि वे वर्षा ऋतु के दौरान किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए अपने भवनों की जांच कर आवश्यक मरम्मत एवं सुरक्षा उपाय तत्काल सुनिश्चित करें।




