पुणे : स्थानीय शिकायत समिति की जिला अधिकारी वनश्री लाबाशेतवार ने जिले के उन सभी कार्यालयों से अपील की है, जहां दस या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम करने वाली महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न न हो और उनके कानूनी अधिकार सुनिश्चित किए जाएं.
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, रोजगार और व्यवसाय में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच करने और उत्पीड़नकर्ता को दंडित करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है. सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण कार्यालय, निजी कार्यालय, संस्थान, संगठन, बोर्ड, कंपनियां, कारखाने, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, होटल, दुकानें, बैंक आदि, सभी कार्यालयों और स्थानों के प्रमुख जहां दस या अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं.
कार्यालय, कार्य स्थल पर आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की जाए. कार्यालय के सामने समिति के गठन से संबंधित सूचना बोर्ड लगाया जाये. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 नियम और अधिनियम के मैनुअल www.wcd.nic.in पर उपलब्ध हैं. महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर कार्यशालाएं और कार्यालय की महिला कर्मचारियों, कार्यालय के महिला समूहों के लिए कार्यालय के अंतर्गत शिकायत समिति के लिए विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें. प्रशिक्षण की जानकारी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट nalsa.gov.in/training-modules पर उपलब्ध है.
अधिक जानकारी के लिए कृपया जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, पुणे, पता 29/2, गुलमर्ग पार्क सहकारी आवास सोसायटी, तीसरी मंजिल, जाधव बेकर्स के पास, सोमवार पेठ, पुणे – 411011, ईमेल-cpune2021@gmail.com से संपर्क करें. महिला एवं बाल विकास अधिकारी मोनिका रंधावे द्वारा किया गया.