चंद्रपुर : जिले में 15 व 16 अक्टूबर को धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिवस, 15 से 27 अक्टूबर 2023 तक नवरात्रि महोत्सव (दशहरा, रावण दहन/पूजापाठ, कोजागिरी, धम्मचक्र पुनरुद्धार दिवस) एवं 21 अक्टूबर 2023 को क्रांतिकारी बाबूराव पुलेश्वर शेडमाके की पुण्य तिथि कार्यक्रम है. जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 15 अक्टूबर की रात 12 बजे से 29 अक्टूबर की रात 12 बजे तक महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 36 लागू की जा रही है.
इस दौरान सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था को भंग न करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर आचरण, वाद्ययंत्र बजाने, सभा एवं जुलूस आयोजित करने, वहां की सड़कों को ठीक करने, लाउडस्पीकर का उपयोग करने के संबंध में उचित प्रतिबंध एवं निर्देश जारी करने के निर्देश सभी पुलिस को दिये जा रहे हैं. चंद्रपुर जिले के स्टेशन अधिकारी. जिला पुलिस अधीक्षक रवींद्र सिंह परदेशी ने जानकारी दी है.
ये हैं थाना प्रभारी की शक्तियां :
जुलूसों और सभा स्थलों में लोगों के व्यवहार के संबंध में उचित निर्देश देने का अधिकार, जुलूस का मार्ग और समय निर्धारित करना और धार्मिक पूजा स्थलों के पास लोगों के व्यवहार को प्रतिबंधित करना, यह आदेश देना कि जुलूसों में गड़बड़ी न हो और प्रतिबंधित करने का भी अधिकार धार्मिक पूजा स्थलों में लोगों का व्यवहार, सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर संगीत वाद्ययंत्र बजाना, गाने गाने, ढोल बजाने आदि पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति, सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति और अन्य सभी सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक स्थानों, सड़कों पर लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध और सीमाएं लगाने की शक्ति, साथ ही बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 33, 35, 37 से 40, 42, 43 और 45 आदेश लागू करने और नोटिस जारी करने की शक्ति प्रदान करती है.
उक्त आदेश लागू होने पर सभा आयोजित करने, जुलूस में संगीत वाद्ययंत्र बजाने, लाउडस्पीकर बजाने, जुलूस में नारे लगाने, जुलूस का मार्ग व समय निर्धारित करने के लिए थाने के अधिकारी की अनुमति लेनी होगी. हर हाल में थाना प्रभारी के साथ-साथ उनके नीचे के सभी पुलिस पदाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये. पुलिस अधीक्षक रवीन्द्रसिंह परदेशी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त आदेश 15 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे से 29 अक्टूबर 2023 की रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा.