Wednesday, April 29, 2026

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किसानों को सोयाबीन फसल के नुकसान की भरपाई के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि मिलेगी

कलेक्टर ने फसल बीमा कंपनी को जारी किये आदेश

चंद्रपुर : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन – 2023, यदि प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों (जैसे) के कारण पिछले सात वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में चालू वर्ष के लिए किसानों के अपेक्षित उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है बाढ़, वर्षा की विफलता, सूखा, कीट और बीमारी का प्रकोप आदि), किसानों को होने वाले बीमा मुआवजे का 25 प्रतिशत तक अग्रिम राशि देने का प्रावधान है.

तदनुसार, जिले में सोयाबीन की फसल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, प्रधान मंत्री पिक बीमा योजना, जिला स्तरीय संयुक्त समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर विनय गौड़ा जी.सी. ओरिएंटल इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी, चंद्रपुर को अधिसूचित फसल सोयाबीन के लिए संभावित मुआवजे का 25 प्रतिशत बीमित किसानों को अग्रिम देने का निर्देश दिया है.

अधिसूचित बीमा क्षेत्र में सोयाबीन की फसल के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में मुआवजा निर्धारण के मामले में राज्य सरकार के अधिकारियों और बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों के संयुक्त निरीक्षण के अनुसार, यह देखा गया है कि सोयाबीन का अपेक्षित उत्पादन कम है. पिछले सात वर्षों में उस फसल के औसत उत्पादन का 50 प्रतिशत. इसलिए कलेक्टर ने सोयाबीन उत्पादक किसानों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भुगतान करने का आदेश जारी किया है.

आदेश में कहा गया है कि बीमा कंपनी चंद्रपुर जिले में खरीफ सीजन के दौरान वर्षा की मात्रा, देर से बुआई, फसल की स्थिति आदि के कारण फसलों की बुआई और कटाई की तारीखों में किए गए संशोधनों पर सहमत हुई है. उक्त आदेश के अनुसार बीमा कंपनी को इस अधिसूचना के प्रकाशन के 1 माह के भीतर इस प्रावधान के तहत पात्र अधिसूचित सोयाबीन की फसल के लिए राजस्व मंडल के सभी फसल बीमित किसानों को संभावित बीमा क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत जमा करना होगा.

उक्त जोखिम के अंतर्गत प्रभावित अधिसूचित क्षेत्रों में फसल बीमाकृत कृषकों को क्षतिपूर्ति भुगतान के उपरांत उक्त कृषक फसल मौसम के अंत में उत्पादन के आधार पर निर्धारित क्षतिपूर्ति के पात्र होंगे तथा क्षतिपूर्ति की अग्रिम राशि समायोजित की जायेगी कलेक्टर के आदेश के अनुसार अंतिम मुआवजे से.

औसत उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक गिरावट वाले अधिसूचित राजस्व बोर्ड :

चंद्रपूर (52.08 प्रतिशत), घुग्घुस (52.76), पडोली (52.15), बेंबाल (53.66), पाथरी (53.13), व्याहाड (53.74), बल्लारपूर (52.21), वरोरा (52.12), मांढेली (51.53), चिकणी (51.26), टेंमुर्डा (52.48), खांबाडा (51.14), शेगाव (51.99), भद्रावती (51.57), घोडपेठ (51.87), चंदनखेडा (52.72), मुधोली (52.64), मांगली रै (51.57), नंदोरी (52.15), चिमूर (52.22), मासल बु. (61.7), खडसंगी (51.4), नेरी (61.63), भिसी (51.7), जांभुलघाट (51.52), शंकरपूर (51.73), चौगान (51.58), अ-हेर नवरगाव (52.11), राजुरा (52.28), विरुर स्टे (52.01), कोरपना (52.39), गडचांदूर (53.44), गोंडपिपरी (55.43), धाबा (53.86) आणि पोंभुर्णा (53.91).

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Pranaykumar Bandi

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