घुग्घुस (चंद्रपुर) : वेकोलि (वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) ने घुग्घुस वसाहत में अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों को एक सप्ताह के भीतर आवास खाली करने का आग्रह किया है. यह कार्रवाई सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा से बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत की जा रही है, जो सरकारी परिसरों से अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली के लिए कानूनी प्रावधान प्रदान करता है.
इस अधिनियम के अनुसार, यदि संपदा अधिकारी को यह विश्वास होता है कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी स्थान का अनधिकृत अधिभोग कर रहा है, तो वह उस व्यक्ति को लिखित सूचना जारी करेगा, जिसमें उसे कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि उसे बेदखल क्यों न किया जाए. यदि संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो अधिकारी बेदखली का आदेश जारी कर सकता है, जिसमें संबंधित व्यक्ति को निर्दिष्ट तारीख तक परिसर खाली करना होगा.
सरकारी आवासों पर अनधिकृत कब्जों को तेजी से हटाने के लिए 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिससे बेदखली की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया जा सके.
वेकोलि द्वारा जारी इस आदेश का उद्देश्य अपने परिसरों में अनधिकृत निवास को समाप्त करना और पात्र कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराना है. अनाधिकृत निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवास खाली करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.




