अमरावती : लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और अमरावती लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान 26 अप्रैल, 2024 को होगा. तदनुसार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाजी शिंदे ने अपील की है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान, प्रिंटिंग प्रेस को चुनाव सामग्री मुद्रित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 अ के तहत दिए गए प्रावधानों का सख्ती से पालन करना चाहिए.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 (अ) के प्रावधान इस प्रकार हैं :
सभी प्रिंटर और प्रकाशकों को प्रिंट के चेहरे पर प्रिंटर का नाम और पता और प्रकाशक का नाम और संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है. या राजनीतिक दल से संबंधित विज्ञापन, किसी भी चुनावी विज्ञापन या पत्रक को छापने से पहले मुद्रक को प्रकाशक से दो गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित स्व-पहचान घोषणा पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है. इसकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को भी देना अनिवार्य है. प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संबंधित मुद्रक एवं प्रकाशक का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.




