Thursday, May 22, 2025

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शहर में यातायात पुलिस, आरटीओ, एमआरआईडीसी एवं अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आशीर्वाद से प्रतिबंधित क्षेत्र में 24 घंटे परिवहन…?

घुग्घुस में भारी वाहनों से बचने के लिए उन्हें रोकें!

घुग्घुस शहर में यातायात और नागरिकों को असुविधा…

चंद्रपुर : घुग्घुस शहर में रेलवे पुल का काम चल रहा है और शहर से गुजरने वाले भारी वाहनों के कारण यातायात की समस्या हो रही है. यातायात समस्या पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन नागरिकों से घुग्घुस शहर में भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील कर रहा है. परंतु शहर में यातायात पुलिस, आरटीओ, एमआरआईडीसी एवं अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आशीर्वाद से प्रतिबंधित क्षेत्र में 24 घंटे परिवहन चल रहा है? यदि क्षेत्र में कोई घटना होती है तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर आम नागरिकों की तरह ही कार्रवाई की जाएगी, या नहीं की जाएगी? इसकी आलोचना हो रही है.

बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33(1)(ब) के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर यातायात को विनियमित करने के वैधानिक अधिकार के तहत, घुग्घुस शहर से गुजरने वाले भारी वाहनों के यातायात से यातायात संबंधी समस्याएं पैदा नहीं होंगी, बाधा उत्पन्न नहीं होगी. यातायात, जनता को परेशान या असुविधा पहुँचाना और जीवन की हानि या वित्तीय हानि जैसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए और कानून और व्यवस्था की समस्या के निर्माण को रोकने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं.

चूँकि घुग्घुस शहर में रेलवे ब्रिज का काम चल रहा है, इसलिए किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए और यातायात को नियंत्रित किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए. सभी प्रकार के भारी वाहनों को 30 नवंबर 2023 तक निलंबित करने की अनुमति दी गई. चूंकि उक्त अवधि के दौरान रेलवे पुल का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उक्त अधिसूचना दिनांकित थी समयसीमा को 30 जून 2024 तक बढ़ाया गया. इसलिए 30 जून 2024 तक सभी प्रकार के भारी वाहनों को सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक यातायात के लिए बंद किया गाया. सभी प्रकार के भारी वाहनों को रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक प्रवेश की अनुमति दी गई थी, लेकिन भारी ट्रांसपोर्टरों को बंद अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्गों का पालन करना चाहिए. निर्देशों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करने की अपील किया गया था. लेकिन ट्रैफिक पुलिस, RTO, MRIDC व अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों की आशीर्वाद से प्रतिबंधित क्षेत्र में 24 घंटे भारी परिवहन खुले आम चल रहा है.

शहर में भारी वाहनों के आवागमन पर रोक :

सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक घुग्घुस बस स्टेशन से म्हात्तरदेवी तक भारी यातायात के लिए बंद किया गया. साथ ही घुग्घुस बस स्टैंड से राजीव रतन अस्पताल-बेलोरा ओवर ब्रिज से वणी तक का रास्ता भारी यातायात के लिए बंद किया गया था.

एक वैकल्पिक तरीका होगा :

वणी, घुग्घुस से भारी यातायात सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक राजीव रतन अस्पताल तक पहुंच सकेगा. वणी से घुग्घुस बस स्टेशन तक पहुंचने के लिए पाटाला-कोंडा फाटा या पाटाला-वरोरा-भद्रावती-तडाली-पडोली घुग्घुस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए. इसके अलावा घुग्घुस से वणी तक जाने के लिए पडोली-भद्रावती-वरोरा मार्ग का अनुसरण करना चाहिए.

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Pranaykumar Bandi

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