चंद्रपुर : चंद्रपुर नगर निगम उपद्रव जांच दल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बिनबा गेट इलाके में शांति ट्रेडर्स के गोदाम पर छापा मारकर 925 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त किया गया और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
उक्त कार्रवाई उपायुक्त अशोक गराटे के सीधे नियंत्रण में अतिक्रमण टीम और स्वच्छता विभाग द्वारा डॉ. अमोल शेलके, प्रदीप मडावी, संतोष गार्गेलवार, शुभम खोटे की उपस्थिति में की गई और उक्त गोदाम मालिक को कड़ी चेतावनी दी गई है. प्लास्टिक को स्टॉक करना और दोबारा उपयोग करना. प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए नगर निगम के माध्यम से एक “दल” (एनडीएस) का गठन किया गया है और उक्त दल के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों और दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है. इस बीच प्लास्टिक थैलियों की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा और दी गई सूचना सत्य होने पर 5 हजार का इनाम दिया जाएगा.
राज्य में 1 जुलाई, 2022 से एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और महाराष्ट्र प्लास्टिक और थर्मोकॉल अधिसूचना 2018 के अनुसार, रुपये का ऑन-द-स्पॉट जुर्माना लगाया जाएगा. संस्थागत स्तर पर 5000 रुपये तक का जुर्माना, दूसरी बार प्रयोग करने पर 10,000 रुपये, जबकि तीसरी बार अपराध करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की कैद की सजा हो सकती है.
आयुक्त एवं प्रशासक विपीन पालीवाल ने चंद्रपुर नगर निगम की सीमा के भीतर प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियमों के तहत नगर निगम के तीनों जोनों में संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है और शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुकानों की गहनता से जांच की जा रही है.