चंद्रपुर : सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के शासन निर्णय दिनांक 8 मार्च 2017 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध समूहों के स्वयं सहायता समूहों को मिनी ट्रैक्टर एवं उसके सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की योजना में परिवर्तन किया गया है. इस योजना के तहत लाभार्थी बचत समूह को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बचत समूह के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी.
योजना के नियम एवं शर्तें:
स्वयं सहायता समूह के सदस्य महाराष्ट्र के निवासी होने चाहिए. स्वयं सहायता समूह के कम से कम 80 प्रतिशत सदस्य जाति एवं नव-बौद्ध समूहों से संबंधित होने चाहिए. स्वयं सहायता समूह का अध्यक्ष एवं सचिव जाति एवं नवबौद्ध होना चाहिए. स्वयं सहायता समूह के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाता होना चाहिए एवं उक्त बैंक खाता आधार संख्या से लिंक होना चाहिए. स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष एवं सचिव की स्व-सहायता समूह द्वारा खरीदा गया मिनी ट्रैक्टर और उसका सामान कृषि और किसान कल्याण, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित फार्म, मशीनरी, प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित निर्माता की सूची के परिणामों के अनुसार होना चाहिए.
पात्र स्वयं सहायता बचत समूहों को उनके संबंधित जिलों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाएगी और उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी. योजना के लाभ के लिए चयनित स्वयं सहायता बचत समूह को खरीदे गए मिनी ट्रैक्टर को चलाना होगा, अधिकृत संस्थानों से प्रशिक्षण लेना होगा और उसका प्रमाण पत्र जमा करना होगा. स्वयं सहायता बचत समूह द्वारा खरीदे गए मिनी ट्रैक्टर/ट्रैक्टर और सहायक उपकरण वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद खरीदे या गिरवी नहीं रखे जा सकते हैं. ऐसी सामग्री का शपथ-पत्र स्वयं सहायता समूह को देना होगा. इसके बाद 10 साल तक इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी को प्रमाण पत्र जमा करना भी अनिवार्य होगा. जिन स्वयं सहायता समूहों ने पावर ट्रेलर या मिनी ट्रैक्टर योजना का लाभ लिया है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे.