मुंबई : सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग की ओर से संजय गांधी निराश्रित अनुदान योजना एवं श्रवणबल सेवा राज्य पेंशन योजना क्रियान्वित की जा रही है. इस योजना के लाभार्थियों से हर साल वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अप्रैल से जून तक आय प्रमाण पत्र लिया जाता था. हालाँकि, 50 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, जिन लाभार्थियों की आयु 50 वर्ष से अधिक है, उन्हें पाँच वर्षों में केवल एक बार आय का प्रमाण देना होगा. इस संबंध में सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है. इस फैसले से 50 साल से ऊपर के लाभार्थियों को राहत मिली है.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के अंतर्गत निराश्रित पुरुष एवं महिलाएं, अनाथ, सभी श्रेणी के दिव्यांग, ऐसे पुरुष एवं महिलाएं जो तपेदिक, कैंसर, एड्स, कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों के कारण अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, निराश्रित विधवाएं, तलाक की कार्यवाही, दुर्व्यवहार और वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं, देवदासी, 35 वर्ष से अधिक की एकल महिला, जेल की सजा काट रहे कैदी की पत्नी, सिकल सेल पीड़ित सभी को लाभ मिलता है. साथ ही, श्रवण बाल सेवा राज्य पेंशन योजना से उन पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिनका नाम गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में है और जिनकी वार्षिक आय 21,000/- रुपये से कम है.




