नई दिल्ली: 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) पार्षद तहिर हुसैन को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है।
सजा सुनाए जाने के बाद तहिर हुसैन ने कहा, “मुझे हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा।” उन्होंने फैसले को चुनौती देने की बात कही।
यह मामला वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है, जिसमें आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने मामले में दोष सिद्ध होने के बाद तहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई। अब इस फैसले के खिलाफ वे दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेंगे।




