Sunday, November 9, 2025

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राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में संशोधन, FASTag न होने पर अब देना होगा अधिक शुल्क

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत अब यदि कोई वाहन चालक बिना वैध या कार्यशील FASTag के टोल प्लाजा में प्रवेश करता है और नकद भुगतान करता है, तो उससे लागू उपयोग शुल्क का दोगुना (2 गुना) वसूला जाएगा।

हालांकि, यदि चालक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के माध्यम से शुल्क का भुगतान करता है, तो उससे केवल लागू उपयोग शुल्क का 1.25 गुना ही लिया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और टोल प्लाज़ाओं पर नकद लेनदेन को कम करना है।

ये नए नियम 15 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू होंगे।

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Pranaykumar Bandi

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