चंद्रपुर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंबई के निर्देशानुसार एवं मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश समृद्धि भीष्म के मार्गदर्शन में 9 दिसंबर 2023 को चंद्रपुर शहर एवं जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है.
त्वरित निर्णय जन अदालत की पहचान है. पीपुल्स कोर्ट का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि अदालत में लंबित मामलों का निपटारा आपसी सहमति और आम सहमति से तुरंत हो जाता है और आदेश का सिविल कोर्ट के समान ही महत्व होता है और इसे लागू कराया जा सकता है. इससे समय, धन और श्रम की बचत होती है. विवादों को हमेशा सुलझाया जाता है, भविष्य के विवादों से बचा जाता है क्योंकि सभी पक्षों को जीत की संतुष्टि होती है. इस प्रक्रिया के लिए कोई अलग से शुल्क या लागत नहीं है.
चंद्रपुर जिला मुख्यालय सहित जिले के सभी तालुका न्यायालयों में एक ही दिन आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, धारा 138 एनआई एक्ट, बैंक ऋण वसूली मामले, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा मामले, भूमि अधिग्रहण के आवेदन न्यायालयों में लंबित हैं, श्रम अधिनियम के तहत मामले, मकान मालिक-किरायेदार विवाद, पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर), बिजली अधिनियम के तहत सौहार्दपूर्ण विवाद के साथ-साथ पूर्व-मुकदमेबाजी मामले, राजस्व, पानी बिल, आपसी के लिए बिजली बिल इन्हें सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने की अपील जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुमित जोशी ने की.
अधिक जानकारी के लिए और जो नागरिक अपने मामले लोक अदालत में दाखिल करना चाहते हैं, वे संबंधित अदालत या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, चंद्रपुर में व्यक्तिगत रूप से या हेल्पलाइन नंबर 07172-271679, कार्यालय मोबाइल नंबर पर जा सकते हैं. 8591903934 पर संपर्क करें. साथ ही विधि विशेषज्ञों, पक्षकारों एवं नागरिकों से इस लोक अदालत में उत्साहपूर्वक भाग लेकर अवसर का लाभ उठाने की अपील की गयी है.




