चंद्रपुर : जुलूसों और सभा स्थलों में लोगों के व्यवहार के संबंध में उचित निर्देश देने का अधिकार, जुलूसों का मार्ग और समय निर्धारित करना और धार्मिक पूजा स्थलों के पास लोगों के व्यवहार को प्रतिबंधित करना, यह आदेश देना कि जुलूसों में गड़बड़ी न हो और साथ ही धार्मिक पूजा स्थलों, सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के व्यवहार को प्रतिबंधित करना. संगीत वाद्ययंत्र बजाने, गाने गाने, ढोल बजाने आदि को प्रतिबंधित करने की शक्तियाँ, सड़कों और अन्य सभी सार्वजनिक स्थानों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश जारी करने की शक्तियाँ स्थानों, सार्वजनिक स्थानों, सड़कों पर लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध और सीमाएं लगाने की शक्तियां, साथ ही बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 33, 35, 37 से 40, 42, 43 और 45 को आदेश लागू करने और नोटिस जारी करने का अधिकार दिया जा रहा है.
उक्त आदेश लागू होने पर बैठकें आयोजित करने, जुलूसों में संगीत वाद्ययंत्र बजाने, लाउड स्पीकर बजाने, जुलूसों में नारे लगाने, जुलूसों के मार्ग और समय का निर्धारण करने के लिए संबंधित ठाणे अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. हर हाल में थाना प्रभारी के साथ-साथ उनके नीचे के सभी पुलिस पदाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये. उक्त आदेश दि.13 सितंबर रात 12 बजे से. 17 सितम्बर 2023 रात्रि 12 बजे तक. 19 सितंबर रात 12 बजे से 1 अक्टूबर 2023 की रात 12 बजे तक लागू रहेगा.