चंद्रपुर : चंद्रपुर नगर निगम उपद्रव जांच दल द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर श्री कृष्णा टॉकीज के पास एक दुकान से 5 किलो से अधिक प्लास्टिक बैग जब्त कर उक्त दुकानदार से 5 हजार रुपये अर्थदंड वसूला गया.
राज्य में 1 जुलाई, 2022 से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और महाराष्ट्र प्लास्टिक और थर्मोकोल अधिसूचना 2018 के अनुसार 10,000 रुपये का जुर्माना, जबकि तीसरी बार अपराध करने पर 25 हजार रुपए जुर्माना और 3 महीने की कैद की सजा का प्रावधान है.




