POSH कानून का पालन नहीं करना पड़ा भारी, SHe-Box पोर्टल पर पंजीकरण सहित नियमों का पालन अनिवार्य
चंद्रपुर: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण (POSH) अधिनियम, 2013 का पालन नहीं करने पर चंद्रपुर जिले के 67 सरकारी एवं निजी कार्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जांच के दौरान कई संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Committee) का गठन नहीं होने, आवश्यक जानकारी अद्यतन नहीं रखने तथा SHe-Box पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराने जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद संबंधित कार्यालयों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि POSH अधिनियम के तहत सभी पात्र सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी संस्थानों के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना, उसकी जानकारी SHe-Box पोर्टल पर दर्ज करना तथा समय-समय पर आवश्यक जानकारी अपडेट रखना अनिवार्य है।
अधिकारियों ने सभी संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे SHe-Box पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण कराएं और POSH कानून के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन करें। नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ कानून के अनुसार आगे भी कार्रवाई की जाएगी।




