चंद्रपुर : महाराष्ट्र में गुटखा, पान मसाला, खर्रा, सुगंधित सुपारी, सुगंधित तंबाकू आदि खाद्य पदार्थों का उत्पादन, भंडारण, बिक्री, वितरण और परिवहन प्रतिबंधित है. लोक स्वास्थ्य के हित में अधिसूचना में उल्लिखित प्रावधानों को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के माध्यम से सख्ती से लागू किया गया है. लेकिन घुग्घुस में प्रतिबंधित पदार्थों पर किसी भी अधिकारी व कर्मचारी का ध्यान नहीं है. जो शहर की मुख्य सड़कों पर लगी दुकानों से साफ नजर आ रहा है.
चंद्रपुर जिले में कोई भी व्यक्ति होला हुक्का शीशा तंबाकू (सुगंधित तंबाकू), ईगल हुक्का शीशा तंबाकू, माजा 108 हुक्का शीशा तंबाकू, विमल पानमसाला, खर्रा, सुगंधित तंबाकू, पानमसाला, सुगंधित सुपारी जैसे प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों से संबंधित कोई भी व्यवसाय नहीं करेगा, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चेतावनी दे रहे है. लेकिन कार्रवाई दस्तावेजो तक सीमित है. इस संबंध में घुग्घुस पुलिस की ओर से एक भी प्राथमिकी थाने में दर्ज नहीं करायी जा सकी है? सवाल यह उठता है कि क्या एलसीबी चंद्रपुर ही कार्रवाई करेगी?, वह स्थानीय पुलिस क्यों नहीं?