चंद्रपुर : सरकार ने गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर प्रोत्साहन नीतियों की घोषणा की है. तदनुसार, राज्य सरकार सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों के कृषि पंप बिजली कनेक्शनों के विद्युतीकरण के लिए विभिन्न स्व-वित्तपोषित और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं को लागू कर रही है. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आवनम उत्थान महाभयान (पीएम-कुसुम) को गति देने का फैसला किया है. योजनान्तर्गत खुली श्रेणी के कृषकों को 90 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 95 प्रतिशत उपदान पर सौर कृषि पम्प स्वीकृत किये जा रहे हैं.
कुसुम योजना के तहत इस योजना के तहत 3, 5 और 7.5 हॉर्स पावर (एचपी) क्षमता के सोलर पंप प्रदान किए जाते हैं. 3 एच.पी. जीएसटी समेत पंप की कुल कीमत एक लाख 93 हजार 803 रुपये है. कुसुम योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 90 प्रतिशत अनुदान को छोड़कर 10 प्रतिशत के रूप में मात्र 19 हजार 380 रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 5 प्रतिशत के अतिरिक्त केवल 9 हजार 690 रुपये का भुगतान करना होगा. 95 प्रतिशत अनुदान. साथ ही 5 एचपी पंप के लिए कुल मूल्य 2 लाख 69 हजार 746 रुपये के 10 प्रतिशत के रूप में 26 हजार 975 रुपये और पांच प्रतिशत के रूप में 13 हजार 488 रुपये का भुगतान किया जाना है. वहीं 7.5 एचपी पंप के लिए 37 हजार 440 रुपये कुल लागत का 10 प्रतिशत 3 लाख 74 हजार 402 रुपये और 18 हजार 720 रुपये पांच प्रतिशत के रूप में देना होगा और शेष सब्सिडी का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा.
उपरोक्त सौर कृषि पंप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे. इसके लिए किसानों के नवीन आवेदनों को महाऊर्जा के माध्यम से स्वीकार करने के लिए कुसुम योजना का ऑनलाइन पोर्टल दिनांक 17 मई 2023 से प्रारंभ किया गया है. योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को वेबसाइट https://kusum.mahaurja.com/solar/beneficiary/register/Kusum-Yojana-Component-B पर आवेदन करना होगा. योजना की समस्त जानकारी वेबसाइट www.mahaurja.com पर उपलब्ध है. पोर्टल की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है तथा जिलेवार कोटा बढ़ाया जा रहा है ताकि सभी किसानों को योजना का लाभ मिल सके. हालांकि, यदि कोटा उपलब्ध नहीं है, तो किसानों को प्रतीक्षा करनी चाहिए और कोटा उपलब्ध होने पर आवेदन करना चाहिए. ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने में आने वाली कठिनाइयों के लिए महानिदेशक महाऊर्जा रवींद्र जगताप ने दूरभाष संख्या 020-35000456/020-35000457 पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध करायी है.




