नागपुर विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी वसुमना पंत का आदेश; नियमों का पालन कितना प्रभावी होगा, इस पर नजर
प्रणयकुमार बंडी
चंद्रपुर : नागपुर विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के मद्देनजर 23 अक्टूबर 2026 को मतदान के पूरे दिन चंद्रपुर जिले में शराब की बिक्री बंद रखने के आदेश जिलाधिकारी वसुमना पंत ने जारी किए हैं।
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार, जिले की सभी संबंधित मदिरा बिक्री एवं सेवा अनुज्ञप्तियां 23 अक्टूबर को पूरे दिन बंद रहेंगी। इसमें सीएल-2, सीएल-3, एफएल-1, एफएल-2/सीएल/एफएल/टीओडी-3, एफएल-3 (परमिट रूम), एफएल-4, एफएल/बीआर-2 और टीडी-1 श्रेणी की अनुज्ञप्तियां शामिल हैं।
आदेश में सभी अनुज्ञप्तिधारकों को निर्धारित दिन शराब बिक्री बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

शराबबंदी के आदेश पर अमल की चुनौती
अब सवाल यह है कि आज के दिन शराब बिक्री बंद रखने का यह आदेश जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी साबित होगा। संबंधित विभाग इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कितनी सतर्कता बरतते हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, इस पर नजर रहेगी।
मतदान के दिन शराब बिक्री बंद रखने के आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब देखना होगा कि चंद्रपुर जिले में यह आदेश कितना कारगर साबित होता है।




